CDS Appointment: सरकार ने जारी किए नियुक्ति के नए नियम, जानें कौन से अफसर माने जाएंगे योग्य
रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति के नियमों में बदलाव करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। आर्मी, नेवी और एयफोर्स के सर्विस रूल में बदलाव से सेवारत तीन स्टार ऑफिसर्स के साथ रिटायर तीन व चार स्टार वाले ऑफिसर्स के लिए नियमावली जारी की गई है।
आर्मी के ऐसे ऑफिसर्स को सरकार CDS की पोस्ट के लिए योग्य मानेगी जो ले. जनरल या जनरल के समकक्ष पदों पर काम कर रहे हैं। या ऐसे रिटायर ऑफिसर्स जो इन पदों के समकक्ष थे और जिनकी उम्र 62 साल नहीं हुई है। एयरफोर्स के लिए एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल पद के योग्य होंगे। या फिर ऐसे रिटायर ऑफिसर्स जो इन पदों के रिटायर हुए और उनकी उम्र 62 साल से कम है। नेवी के लिए भी ऐसे ही नियम हैं।
सूत्रों के अनुसार CDS की नियुक्ति के लिए सरकार सेना, नौसेना और वायु सेना के वरिष्ठ कमांडरों की एक समिति बनाएगी। यह समिति संभावित नामों की अनुशंसा सरकार को करेगी। रक्षा मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद नामों पर विचार के लिए उन्हें कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा जो भारत के अगले CDS के नाम पर अंतिम निर्णय लेगी। उसके बाद नये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति संभव है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में एक CDS पोस्ट बनाने का एलान किया था। उसके बाद दिवंगत जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी, 2020 को देश का पहला CDS नियुक्त किया था। ये वह पोस्ट है, जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें नौसेना, वायु सेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित होती हैं।
बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। वो सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। तभी ये हादसा हुआ। उसके बाद से किसी भी सैन्य अधिकारी को CDS नहीं बनाया जा सका।
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