RBI का निर्देश: 7 दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ बंद, तो हर दिन कार्डधारकों को 500 रुपये देगा बैंक https://ift.tt/zLGkwS8

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड को लेकर सख्‍त निर्देश जारी कर दिया है। RBI ने ग्राहकों के मर्जी के बिना क्रेडिट कार्ड जारी करने, मौजूदा कार्ड की सीमा बढ़ाने या अन्‍य सुविधाएं शुरू करने से मना कर दिया है। जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार, कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड का ग्राहक द्वारा बकाया चुकाए जाने के बाद अगर 7 वर्किंग डे के दौरान बैंक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है तो ग्राहकों को हर दिन 500 रुपये देना होगा।

इस बदले हुए नए नियम को 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा। इस गाइडलाइन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड- इश्यूएंस एंड कंडक्ट) डायरेक्शन्स, 2022 के नाम से जाना जा सकता है। बदले हुए नए न‍ियम के अनुसार बैंकों को क्रेडिट कार्ड बंद किए जाने की सुचना एसएमएस के जरिए ग्राहकों को देनी होगी।

आरबीआई के निर्देश
रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड होल्‍डर्स को पोस्‍ट या दूसरे माध्‍यम से क्‍लोजर रिक्‍वेस्‍ट भेजने के लिए कंपनियां मजबूर नहीं कर सकती हैं। इस कारण रिक्‍वेस्‍ट मिलने में देरी भी हो सकती है। वहीं कपनियों को 7 दिनों के अंदर कार्ड को बंद करना होगा, अगर कंपनी या बैंक द्वारा यह काम तय समय के अंदर नहीं किया जाता है तो 500 रुपये बैंक ग्राहकों को हर रोज जुर्माने के तौर पर देगी।

इन नियमों को भी जानें

  • क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल एक साल तक या अधिक समय तक नहीं होता है तो बैंक या कंपनी ग्राहकों को बताने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकती है।
  • अगर कार्ड होल्डर 30 दिन के भीतर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो सभी बिल क्लियर होने की स्थिति में कार्ड इश्यूअर कार्ड को क्लोज किया जा सकता है।
  • कार्ड इश्यूअर को कार्ड बंद करने के 30 दिन के भीतर क्रेडिट इनफॉर्मेशन कंपनी को बताना होता है।
  • वहीं अगर क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्लोज करने के दौरान क्रेडिट कार्ड में बैलेंस क्रेडिट है तो ग्राहक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है।


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Amol Kote

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

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