Bank FD और RD में निवेश करने पर कितनी मिलती है अधिकतम टैक्स छूट, यहां जानिए पूरा गणित

March 09, 2024 0 Comments

Income Tax: सरकार की ओर से बैंक एफडी, आरडी, बॉन्ड और सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने पर टैक्स छूट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के निवेश से प्राप्त होने वाली ब्याज पर एक सीमा तक इनकम टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। यह वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य नागरिकों के लिए अलग-अलग होती है। 



बैंक एफडी और आरडी में निवेश पर कितनी मिलती है टैक्स छूट





बैंक एफडी और आरडी में मिली ब्याज पर टैक्स छूट आप केवल पुरानी टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं। नई टैक्स रिजीम में इसका फायदा नहीं मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति वित्त वर्ष में सभी सेविंग अकाउंट पर मिली कुल 10,000 रुपये तक की ब्याज को इनकम टैक्स की धारा 80TTA के तहत छूट क्लेम कर सकता हैं। सामान्य नागरिकों को आरडी और बैंक एफडी में मिली ब्याज पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। 



बता दें, इसमें पोस्ट ऑफिस योजनाएं शामिल नहीं है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे एनएससी, सुकन्य समृद्धि योजना जैसी योजनाओं पर सभी निवेशकों को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। 



वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है 50,000 तक की छूट 





कोई भी वरिष्ठ नागरिक इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत सेविंग अकाउंट, बैंक एफडी और आरडी पर एक वित्त वर्ष में मिली 50,000 रुपये तक की ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकता है। 



बॉन्ड और कॉरपोरेट एफडी पर कितनी मिलती है टैक्स छूट 





अगर कोई निवेशक बॉन्ड, कॉरपोरेट एफडी और डिबेंचर्स में पैसे निवेश करके ब्याज अर्जित करता है तो इनकम टैक्स में उसे किसी भी प्रकार की टैक्स छूट नहीं दी जाती है। 


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Amol Kote

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

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